फर्जी दस्तावेज बनाकर नाबालिग को बालिग साबित करने पर दरोगा समेत तीन पर केस दर्ज

महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर नाबालिग लड़की को बालिग साबित करने के आरोप में एक एसआई, स्कूल प्रधानाचार्य और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है।
घटना का विवरण
मामला 18 अप्रैल 2024 का है, जब सुभाष चौकी क्षेत्र से एक लड़की के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। आरोपी कृष्णकुमार पर धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन सुभाष चौकी प्रभारी एसआई सुजीत कुमार जायसवाल ने लड़की को बरामद कर लिया, लेकिन इसके बाद का घटनाक्रम विवादों में आ गया।
पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि एसआई सुजीत कुमार जायसवाल ने कॉलेज प्रधानाचार्य और आरोपी कृष्णकुमार के साथ मिलकर लड़की को बालिग साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्होंने कक्षा 3 से 6 तक के प्रमाण पत्र एसआई को दिए थे, लेकिन आरोपी और प्रधानाचार्य के साथ मिलीभगत कर फर्जी उम्र प्रमाण पत्र तैयार कर लड़की को बालिग घोषित किया गया, जिससे आरोपी को बचाया जा सके।
न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज
पीड़िता के पिता ने 156(3) के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई। न्यायालय के आदेश पर एसआई सुजीत कुमार जायसवाल, विद्यालय प्रधानाचार्य और आरोपी कृष्णकुमार के खिलाफ धारा 419 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
एसपी का बयान
महोबा के एसपी पलाश बंसल ने बताया कि विवेचना के दौरान एसआई द्वारा लड़की की आयु प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर जांच की गई थी। मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लगाए गए गंभीर आरोप
आरोप है कि विद्यालय प्रधानाचार्य और आरोपी ने अनुचित लाभ लेते हुए लड़की के प्रवेश के दौरान दिए गए जन्मतिथि प्रमाण पत्र को गायब कर दिया। इसके साथ ही फर्जी शपथ पत्र के जरिए लड़की की जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग घोषित किया गया। इसमें एसआई की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।
आगे की कार्रवाई जारी
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की संभावना है।
रिपोर्ट : डेस्क