दहेज हत्या में दोषी पाए गए पति और ससुर को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने 3-3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

बांदा: जिले में एक दहेज हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग की अदालत ने दोषी पति और ससुर को 10-10 साल के कठोर कारावास और 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र के बंबुरी गांव का है, जहां पीड़िता सोनाली की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी।
शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ना
पीड़िता के पिता अर्जुन सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सोनाली की शादी 7 मई 2019 को पैलानी थाना क्षेत्र के लसड़ा गांव निवासी संजय सिंह से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने चार पहिया वाहन की मांग को लेकर सोनाली को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
जहरीला पदार्थ देकर हत्या
18 सितंबर 2020 को ससुराल वालों ने सोनाली को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी जान ले ली। पिता के अनुसार, पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय का सहारा लिया।
न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज
11 नवंबर 2020 को न्यायालय के आदेश पर पैलानी थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान जेठ अरविंद और जेठानी राधा को आरोप मुक्त कर दिया गया, जबकि पति संजय और ससुर अर्जुन सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ।
गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध
न्यायालय में सात गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पति संजय और ससुर अर्जुन सिंह को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोनों पर 3-3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दोषियों को जेल भेजा गया
अदालत के आदेश पर सजायाफ्ता वारंट जारी कर दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया है। इस फैसले को दहेज प्रथा के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्ट : डेस्क