पैसों के विवाद में हत्या कर शव को टैंक में फेंका गया था: झांसी में पत्नी, दो बेटों और बहू को उम्रकैद

झांसी के ककरवई के कचीर गांव में ढाई साल पहले हुए हत्याकांड में पत्नी, दो बेटों और बहू को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला गरौठा के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश वर्मा ने सुनाया।
घटना का विवरण
31 मई 2022 की रात कचीर गांव के खुशीराम का अपने बेटों सुरेंद्र कुमार और कौशल कुमार, पत्नी शांति देवी और बहू धनकुंवर से गल्ले के पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चारों ने मिलकर लाठी-डंडों और ईंट से खुशीराम को पीट-पीटकर मार डाला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी 12 पसलियां टूट चुकी थीं और पैर में भी फैक्चर था। हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर सेफ्टी टैंक में फेंक दिया गया।
शव बरामदगी और गिरफ्तारी
3 जून 2022 को खुशीराम के छोटे भाई रामजीवन को अपने बाड़े में बने टैंक से बदबू आई। जब जांच की गई तो टैंक में एक बोरी मिली, जिसमें खुशीराम का शव था। रामजीवन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अदालती फैसला
करीब ढाई साल की सुनवाई के बाद अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
इस हत्याकांड ने पूरे गांव को हिला दिया था और अब न्यायालय के इस फैसले से मृतक के परिवार को इंसाफ मिला है।
रिपोर्ट : डेस्क